पूर्व मंत्री और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की केस वापसी की अर्जी मंजूर
पटियाला हाउस की एक अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जी को स्वीकार कर लिया। राम जेठमलानी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ साल से जारी विवाद को खत्म करने के लिए एक अर्जी दी थी।
By TaniskEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 07:22 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 08:23 PM (IST)
नई दिल्ली,जेएनएन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी व भाजपा की तरफ से दी गई केस वापसी की संयुक्त अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। शुक्रवार को पटियाला हाउस की एक अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जी को स्वीकार कर लिया। राम जेठमलानी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ साल से जारी विवाद को खत्म करने के लिए एक अर्जी दी थी।
भाजपा और 95 वर्षीय जेठमलानी ने संयुक्त अर्जी में कहा था कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण सुलह के संदर्भ में आदेश पारित किया जाए। क्योंकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी से उनके निष्कासन पर अफसोस प्रकट किया है।
2013 में भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति ने राम जेठमलानी को पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद जेठमलानी ने भाजपा के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 लाख रुपये भी मांगे थे।
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