Money Laundering Case: दिल्ली कोर्ट से वाड्रा को झटका, ED से पूछताछ में नहीं मिली छूट; मंगलवार को होगी पेशी
Money laundering case की डिजिटल कॉपी ED ने राबर्ट वाड्रा के वकील को उपलब्ध करा दी है। शनिवार को वाड्रा ने पटियाला हाउस कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी।
नई दिल्ली, एएनआइ। रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के मामले में दिल्ली की कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने वाड्रा को पूछताछ में छूट देने की याचिका नहीं मानी। वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश ही होना पड़ेगा। बता दें कि वाड्रा ने कोर्ट के समक्ष ईडी के सामने पेश होने में छूट की गुहार लगाई थी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering case) मामले में उनके वकील को दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा दी है। बता दें कि शनिवार को वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वाड्रा ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी के कब्जे में लिए गए दस्तावेजों की एक कॉपी उन्हें दी जाए। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस भेजा था।
Enforcement Directorate (ED) provides digital copy of documents to Robert Vadra's counsel, in connection with money laundering case. Vadra had moved Delhi's Patiala House Court with an application to seek copy of the documents in possession of ED. (file pic) pic.twitter.com/k6PJaPMHEZ
— ANI (@ANI) February 25, 2019
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कानूनी टीम को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 5 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए।
राबर्ट वाड्रा विदेश में अवैध संपत्ति बनाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष शुक्रवार (22 फरवरी) को पांचवीं बार पेश हुए थे। इससे पहले इसी सिलसिले में वाड्रा से चार बार पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसी ने बताया कि वाड्रा को दस्तावेज और अन्य आरोपितों के लिखित बयान दिखाए जा रहे हैं। साथ ही वाड्रा के बयान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है।
वाड्रा से राजस्थान के बीकानेर जमीन घोटाले के संबंध में विगत 12 और 13 फरवरी को ईडी ने जयपुर में पूछताछ की थी। इसके बाद 15 फरवरी को ईडी ने वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हास्पिटैलिटी प्रा.लि. की दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित 4.43 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली थी।
अभी हाल में ही दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा की अंतरिम जमानत दो मार्च तक के लिए बढ़ा दिया था। दो फरवरी को अदालत ने वाड्रा को 16 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी थी।