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अब खाली सरकारी जमीन, बंगले और फ्लैटों पर नहीं होगा अतिक्रमण, निजी सुरक्षा एजेंसी करेंगी निगरानी

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने खाली सरकारी जमीन बंगले और फ्लैटों को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक निजी सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त करने का फैसला किया है।

By TaniskEdited By: Published: Tue, 08 Oct 2019 02:04 PM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 02:51 PM (IST)
अब खाली सरकारी जमीन, बंगले और फ्लैटों पर नहीं होगा अतिक्रमण, निजी सुरक्षा एजेंसी करेंगी निगरानी
अब खाली सरकारी जमीन, बंगले और फ्लैटों पर नहीं होगा अतिक्रमण, निजी सुरक्षा एजेंसी करेंगी निगरानी

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने खाली सरकारी जमीन, बंगले और फ्लैटों को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक निजी सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को  निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।  सूत्रों के अनुसार सरकार ने इन जगहों को अतिक्रमण से बचाने के लिए कमर कस ली है। साथ ही इसके लिए पूरे दिशा-निर्देश तय कर लिए गए हैं। जानकारी अनुसार इसमें कुल खर्च 93 लाख रुपये तक होगी।  

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उन्होंने बतया कि सुरक्षा एजेंसी को खाली पड़े सरकारी बंगलों, जमीनों और फ्लैटों में अपनी तैनाती से पहले दिल्ली पुलिस से अपने गार्ड का सत्यापन करवाना होगा। एजेंसी, जिसे एक साल के लिए काम पर रखा जाएगा, चौबीस घंटे खाली संपत्ति पर दो गार्ड तैनात करेगी।

दिल्ली में हजारों खाली संपत्तियां 

दिल्ली में, हजारों ऐसी खाली सरकारी संपत्तियां हैं जहां अधिकृत लोग नहीं रहते। इनके अनुपस्थिति में यहां अतिक्रमण की संभावना होती है। ऐसी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

लापरवाही पड़ेगी एजेंसी पर भारी

सूत्रों ने पीटीआइ को बताया कि अगर गार्ड की तैनाती के बावजूद अतिक्रमण होता है, तो जमीन, बंगले या फ्लैट पर अनधिकृत कब्जे रहने तक एजेंसी को प्रति दिन हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

93 लाख रुपये की आवश्यकता

सरकारी आकलन के अनुसार, सुरक्षा एजेंसी को काम पर रखने के लिए 93 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने कहा, 'इन संपत्तियों पर तैनात गार्डों को कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। पूर्व सैनिक को तरजीह मिलेगी।'

एजेंसी को रोजाना देना होगा विवरण

उन्होंने कहा कि एक बार एजेंसी को काम पर रखने के बाद, उसे अपने सुरक्षा गार्ड की रोजाना तैनाती का विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि एजेंसी को सुरक्षा गार्डों के व्यवहार और आचरण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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