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Agusta Westland case: मिशेल को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए मामलों में मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 04:31 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 04:44 PM (IST)
Agusta Westland case: मिशेल को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Agusta Westland case: मिशेल को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली, पीटीआइ। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी है। मिशेल को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में कथित घोटाले के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए मामलों में मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 5 जनवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मिशेल ईडी और सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के तीन आरोपियों में से एक है, उसके अलवा इस सौदे में दो अन्य बिचौलिए गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा थे।

जानिए कौन है क्रिश्चियन मिशेल
क्रिश्चियन मिशेल पर अगस्ता-वेस्टलैंड डील में  36,00 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने और रिश्वत लेने का आरोप है। मिशेल बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में उन 3 बिचौलियों में से एक हैं, जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा भी इस घोटाले में शामिल हैं। 57 वर्षीय मिशेल, फरवरी 2017 में गिरफ्तारी के बाद से दुबई की जेल में था। उसे यूएई में कानूनी और न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेज दिया गया था। भारत ने 2017 में यूएई से क्रिश्चियन को भारत प्रत्यर्पित करने की आधिकारिक अपील की थी। इस संबंध में यूएई की अदालत को जरूरी दस्तावेज भी सौंपे गए।

मिशेल पर हैं ये आरोप
अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी मिशेल पर आरोप है कि उसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर यह आपराधिक षडयंत्र रचा। मिशेल के साथ इस मामले में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहे हैं। ईडी को जांच में पता चला था कि मिशेल अपनी दुबई की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी को शामिल करके अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत ली।

मामले में रिश्वत के लिए मिशेल को सौंपे गए थे 350 करोड़
आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने डील फाइनल कराने के लिए क्रिश्चियन को करीब 350 करोड़ रुपये सौंपे थे, जो भारतीय राजनेताओं, एयरफोर्स के अफसरों और नौकरशाहों को देने थे। क्रिश्चियन ने घूस की रकम ट्रांसफर करने के लिए दो कंपनियों ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई, दुबई और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज, लंदन का इस्तेमाल किया था।


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