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सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम की जमानत पर पुनर्विचार का किया आग्रह

सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत मंजूर करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 11:42 PM (IST)Updated: Fri, 25 Oct 2019 11:45 PM (IST)
सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम की जमानत पर पुनर्विचार का किया आग्रह
सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम की जमानत पर पुनर्विचार का किया आग्रह

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत मंजूर करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत दी गई है। जांच एजेंसी ने कहा है कि 22 अक्टूबर के आदेश में रिकार्ड पर कुछ चूक होने जैसा लग रहा है।

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सीबीआइ द्वारा दायर मामले में चिदंबरम की जमानत मंजूर करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि न तो भागने का खतरा है और न ही सुनवाई से बच निकलने की संभावना है।

पुनर्विचार याचिका दाखिल 

रजत नायर के माध्यम से दाखिल पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि रिकार्ड पर कुछ चूक को दुरुस्त करने में एसएलपी का परिणाम बदल सकता है। सीबीआइ ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर की गई है क्योंकि 22 अक्टूबर का आदेश रिकार्ड से भिन्न है। उसे दुरुस्त करने की जरूरत है और उपयुक्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पी चिंदबरम ने दी जमानत 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। हालांकि, वह जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्‍योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वह 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। मालूम हो कि INX Media Case में सीबीआई और ईडी ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि चिदंबरम को जेल से रिहा किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उन्‍हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया हो। अदालत ने निर्देश दिया कि जेल से रिहाई होने के बावजूद पूछताछ के लिए चिदंबरम को उपलब्ध रहना होगा।


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