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Navneet Rana case: महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का समन, 15 जून को पेशी का फरमान

Navneet Rana Case सांसद नवनीत राणा केस में लोकसभा की संसदीय विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर को समन भेजा है। अधिकारियों को 15 जून को पेश होने के लिए कहा गया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 07 Jun 2022 12:38 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jun 2022 12:38 PM (IST)
Navneet Rana case: महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का समन, 15 जून को पेशी का फरमान
नवनीत राणा मामले में संसदीय विशेषाधिकार समिति का समन (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एएनआइ। लोकसभा की संसदीय विशेषाधिकार समिति ने सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana)  द्वारा विशेषाधिकार हनन की शिकायत पर एक्शन लिया है। समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त को 15 जून को पेशी के लिए तलब किया है। भाजपा के सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति अगले हफ्ते महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा द्वारा विशेषाधिकार हनन की शिकायत से संबंधित मामले को उठाएगी।

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महाराष्ट्र के कई अधिकारी तलब

नवनीत राणा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के पास इस बारे में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद समिति ने महाराष्ट्र के कई अधिकारियों को तलब किया है। अमरावती की सांसद ने विशेषाधिकार हनन के आरोप में संसद की विशेषाधिकार और आचार समिति को लिखा था। उन्होंने खार पुलिस थाने में अवैध गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था।

23 मई को रखा था पक्ष

नवनीत राणा ने राणा 23 मई को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई और अपना पक्ष रखा था। 25 अप्रैल को नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन की शिकायत दी, जिन्होंने इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। इसके बाद विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे और महिला जिला जेल अधीक्षक, भायखला (मुंबई) यशवंत भानुदास को तलब किया है।

नवनीत राणा और उनके पति को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। दंपती ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का एलान किया था। पुलिस ने उन पर देशद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कर्तव्य के पालन को रोकने जैसे कई मामलों में केस दर्ज किया था। राणा दंपति को 4 मई को जमानत दे दी गई और अगले दिन जेल से रिहा कर दिया गया था।


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