Move to Jagran APP

शारदा चिट फंड मामले में नलिनी चिदंबरम को मद्रास हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

याचिका में नलिनी ने कहा कि शारदा रियलिटी से उन्होंने कथित रकम मनोरंजना सिंह की ओर से कानूनी फीस के रूप में ली थी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 06:35 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 06:35 PM (IST)
शारदा चिट फंड मामले में नलिनी चिदंबरम को मद्रास हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
शारदा चिट फंड मामले में नलिनी चिदंबरम को मद्रास हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

चेन्नई, प्रेट्र। शारदा चिट फंड मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

prime article banner

जस्टिस जीके इल्लंथिरयिय्यन ने नलिनी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर विशेष सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए। न्यायाधीश ने उन्हें चार हफ्ते की अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि वह एग्मोर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण करके वहां जमानत दाखिल करें। उसके बाद वह पश्चिम बंगाल में न्यायक्षेत्र वाली अदालत से नियमित अग्रिम जमानत हासिल करें।

विशेष लोक अभियोजक (प्रवर्तन निदेशालय) जी. हेमा ने नलिनी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अदालत को उनकी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मामला इस अदालत के न्यायक्षेत्र से बाहर है।

मालूम हो कि सीबीआइ ने एक दिन पहले ही नलिनी के खिलाफ कोलकाता की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 1.4 करोड़ रुपये लिए थे। जबकि अपनी याचिका में नलिनी ने कहा कि शारदा रियलिटी से उन्होंने कथित रकम मनोरंजना सिंह की ओर से कानूनी फीस के रूप में ली थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.