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COVID-19: जानें 20 अप्रैल के बाद कहां होगा काम शुरू और क्‍या रहेंगे बंद, MHA ने जारी की पूरी लिस्‍ट

MHA ने 20 अप्रैल के बाद कुछ सेक्‍टर में काम शुरू करने की अनुमति दी। मंत्रालय के सचिव ने राज्‍यों व केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि सख्‍ती से इसका पालन सुनिश्‍चित कराएं।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 15 Apr 2020 10:29 AM (IST)Updated: Wed, 15 Apr 2020 05:19 PM (IST)
COVID-19:   जानें 20 अप्रैल के बाद कहां होगा काम शुरू और क्‍या रहेंगे बंद,  MHA  ने जारी की पूरी लिस्‍ट
COVID-19: जानें 20 अप्रैल के बाद कहां होगा काम शुरू और क्‍या रहेंगे बंद, MHA ने जारी की पूरी लिस्‍ट

नई दिल्‍ली, एएनआइ। नॉवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। गृह सचिव अजय भल्‍ला (Home Secretary Ajay Bhalla) ने केंद्र शासित प्रदेशों व राज्‍यों को लिखित तौर पर इन दिशा-निर्देशों के तहत सख्‍ती से पालन करने का आदेश दिया है। उन्‍होंने राज्‍यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अपने क्षेत्रों में गृह-मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्‍चित कराएं।

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जारी किए गए दिशा-निर्देश में 20 मई,2020 की तारीख को सुधारते हुए 20 अप्रैल,2020 कर दिया है। यह दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी हुए हें। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद जिन इंडस्‍ट्री को काम करने की अनुमति दी है उनसे कहा है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कार्यालय के भीतर या फिर करीब ही किसी बिल्‍डिंग में उनके रहने व खाने का उचित इंतजाम वहीं कराएं।

ई कॉमर्स, कुरियर, आइटी रिपेयर को भी अनुमति 

50 फीसद कर्मचारियों के साथ आइटी कंपनियों को काम करने की इजाजत दी गई है। वहीं ई कॉमर्स, कुरियर, आइटी रिपेयर जैसे जरूरी सेवाओं को भी अनुमति दी गई।  इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं (Bank branches) व एटीएम (ATMs), बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर (IT vendors) को अनुमति दी गई है। ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत दे दी गई है।

देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक स्‍विमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्‍थान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैक्‍सी सेवाएं व कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है।

20 अप्रैल के बाद इन्‍हें काम करने अनुमति

बैंक, बीमा कंपनियों के साथ स्‍पेयर पार्ट्स, मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, प्‍लंबर, आइटी रिपयेर, इलेक्‍ट्रिशियन को भी काम करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत डीएम की अनुमति से सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों को अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत तमाम एहतियातों व नियमों के पालन के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों व एपीएमसी से संचालित मंडियों को खोलने की अनुमति दी। इसके अलावा आवश्‍यक सेवाओं के लिए यात्रा करने की अनुमति भी दी गई है।

पहले से खुले पेट्रोल पंप आगे भी ऑपरेशनल रहेंगे। वहीं प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाएं भी जारी रहेंगी। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवागमन को अनुमति दी गई है। कृषि संबंधित सभी कार्यों को शुरू करने की भी अनुमति मिल गई है।

सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना

20 अप्रैल के बाद जिन्‍हें काम करने की छूट दी जाएगी उन्‍हें पूरा एहतियात बरतना होगा और नियमों के पालन के साथ ही काम करने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। घरेलू व अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों के साथ सभी तरह के परिवहन पर 3 मई तक रोक जारी रहेगी। वहीं हॉट-स्‍पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।


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