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Mehul Choksi case: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा केंद्र, कहा- प्रत्यर्पण पर पड़ेगा असर

Mehul Choksi case बॉम्बे HC ने मेहुल चोकसी की रिपोर्ट मांगी थी जिसके तहत पूछा गया था कि क्या वह भारत सफर कर सकता है? अब केंद्र ने इसपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Tue, 02 Jul 2019 11:44 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2019 01:48 PM (IST)
Mehul Choksi case: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा केंद्र, कहा- प्रत्यर्पण पर पड़ेगा असर
Mehul Choksi case: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा केंद्र, कहा- प्रत्यर्पण पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली,एजेंसी।  देश में करोड़ो रुपये का घोटाला कर भागे आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ED और केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने चोकसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी जिसके तहत ये पूछा हया है कि वह भारत तक सफर कर सकता है या नहीं?

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बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसका गलत असर चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर पड़ेगा। इसलिए उनकी मांग है कि इस मामले पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करे। CJI ने कहा कि वह इस पर शाम तक आर्डर पास करेंगे। 

गौरतलब है कि पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक चोकसी इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। न्यायालय ने कहा कि वह मेहुल चौकसी की चिकित्सीय रिपोर्ट मामले में तत्काल सुनवाई की मांग वाली केंद्र की याचिका पर गौर करेगा। बता दें कि चोकसी ने अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए हलफनामा दार कर कहा था कि उसने विदेशों में मेडिकल जांच और उपचार के लिए जनवरी 2018 में देश छोड़ा था। हलफनामे में कहा गया था कि मैंने संदिग्ध हालात में देश नहीं छोड़ा था। साथ ही उसने अपनी याचिका में कहा है कि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भारत लौटने में असमर्थ है। 


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