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ममता बनर्जी मॉर्फ्ड फोटो विवाद: भाजपा नेता प्रियंका शर्मा को जमानत, SC ने कहा- छूटते ही मांगे माफी

ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली भाजपा यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 12:09 PM (IST)Updated: Tue, 14 May 2019 12:59 PM (IST)
ममता बनर्जी मॉर्फ्ड फोटो विवाद: भाजपा नेता प्रियंका शर्मा को जमानत, SC ने कहा- छूटते ही मांगे माफी
ममता बनर्जी मॉर्फ्ड फोटो विवाद: भाजपा नेता प्रियंका शर्मा को जमानत, SC ने कहा- छूटते ही मांगे माफी

नई दिल्‍ली, जेएनएन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड फोटो (Morphed Picture) सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली भाजपा यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियंका शर्मा को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते वह माफी मांगने के लिए तैयार हों। प्रियंका शर्मा के वकील ने इसका विरोध किया। उन्‍होंने कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर होगा। भाजपा नेताओं के भी मज़ाक़िया पोस्ट बनाए जाने का हवाला दिया। दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रियंका शर्मा ने बॉलीवुड एक्‍ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के MET Gala अवतार में ममता बनर्जी की एक मॉर्फ्ड फोटो पोस्ट की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। प्रियंका शर्मा ने ये मॉर्फ्ड फोटो अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी। इसके बाद लगातार इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा माफी मांगती हैं, तो जमानत मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर छूटते ही प्रियंका शर्मा लिखित में माफी मांगेंगी। साथ ही, कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह साफ करते हैं कि इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे है. मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी। 

बता दें कि ये मामला जैसे ही टीएमसी नेताओं के संज्ञान में आया। उन्होंने हंगामा मचा दिया। मामला तब तक बेहद ही संवेदनशील हो गया था। इसके बाद दासनगर थाना पुलिस ने तुरंत प्रियंका शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तृणमूल नेता बिश्वास चंद्र हाजरा की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई थी।

प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर भाजपा ने सवाल उठाए थे। प्रियंका शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और आईटी एक्ट की धारा 66-ए और 67-ए के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल साइबर क्राइम सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने इसे अभिव्‍यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। प्रियंका शर्मा ने गिरफ्तार होने के बाद कहा कि वह भाजपा से जुड़ी हैं, इसलिए उन्‍हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में लगतार झड़प हो रही हैं। कई लोगों की मौत भी इन झड़पों में हो चुकी है।

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