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अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामला: हाई कोर्ट से मारन बंधुओं की याचिका खारिज

मद्रास हाई कोर्ट ने मारन ब्रदर्स कलानिधि मारन और दयानिधि मारन की याचिका को खारिज कर दिया है।

By Arti YadavEdited By: Published: Fri, 09 Nov 2018 11:46 AM (IST)Updated: Fri, 09 Nov 2018 12:37 PM (IST)
अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामला: हाई कोर्ट से मारन बंधुओं की याचिका खारिज
अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामला: हाई कोर्ट से मारन बंधुओं की याचिका खारिज

नई दिल्ली, जेएनएन। मद्रास हाई कोर्ट ने मारन ब्रदर्स कलानिधि मारन और दयानिधि मारन की याचिका को खारिज कर दिया है। मारन ब्रदर्स ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज केस में सीबीआइ कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद करने के लिए याचिका दाखिल की थी। बता दें कि दयानिधि मारन पर अपने भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का आरोप है। यह मामला यूपीए सरकार के दौरान का है जब द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि के रिश्तेदार दयानिधि सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे।

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बता दें कि इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और अन्य लोगों को सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ सबूतों का अंबार है। हाईकोर्ट जज जी जयचंद्रन ने इन सभी को आरोपमुक्त करने के फैसले के खिलाफ सीबीआइ की अपील को मंजूर करते हुए विशेष अदालत को आरोप तय करने का निर्देश देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश की नकल मिलने के एक साल के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी की जाए।

कोर्ट का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। वहीं निचली अदालत ने जिन वजहों से उन्हें बरी किया था उनमें कोई भी कानून के लिहाज से सही नहीं हैं।


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