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ब्याज नहीं दिया तो फिर बाउंस हुआ मप्र के मंत्री पटवा का चेक, मामला दर्ज

31 मार्च 2017 तक तो पटवा ने नियमित रूप से ब्याज दिया, लेकिन बाद में बंद कर दिया।

By Srishti VermaEdited By: Published: Tue, 20 Feb 2018 08:28 AM (IST)Updated: Tue, 20 Feb 2018 08:57 AM (IST)
ब्याज नहीं दिया तो फिर बाउंस हुआ मप्र के मंत्री पटवा का चेक, मामला दर्ज

इंदौर (नईदुनिया)। मप्र के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा का चेक फिर बाउंस हो गया। उन्होंने इंदौर की एक फर्म से ब्याज पर 10 लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी अदायगी के लिए जो चेक दिया वह बैंक से वापस आ गया। रुपये उधार देने वाली फर्म ने जिला कोर्ट में पटवा के खिलाफ परिवाद दायर किया। कोर्ट ने सोमवार को प्रकरण दर्ज करते हुए मंत्री को समन जारी कर दिया। सुनवाई सात मार्च को होगी।

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इंडस्टि्रयल एरिया पोलोग्राउंड स्थित हरीश ट्रेडर्स से मंत्री पटवा ने 15 जून 2015 को 10 लाख रुपये उधार लिए थे। ब्रोकर के जरिये उधार ली गई इस रकम पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना तय हुआ था। 31 मार्च 2017 तक तो पटवा ने नियमित रूप से ब्याज दिया, लेकिन बाद में बंद कर दिया।

फर्म ने रकम की अदायगी के लिए तकादा किया तो पटवा ने एक जनवरी 2018 का 10 लाख रुपये का चेक दे दिया। फर्म ने 19 जनवरी को एसबीआइ की पोलोग्राउंड शाखा में चेक लगाया। 23 जनवरी को चेक बाउंस हो गया। इस पर फर्म ने एडवोकेट सुनील तिवारी के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया। सोमवार को न्यायाधीश एमपी नामदेव ने समन जारी किया।

पहले भी दर्ज हो चुका है केस

इसके पहले भी पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के एक मामले में जिला कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज हो चुका है। उन्होंने इंदौर निवासी एक व्यक्ति से 12 लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी अदायगी के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए थे।

जिसके बाद मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृृति मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ जिला कोर्ट ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। परिवादी प्रकाश सशीत्तल ने पटवा के खिलाफ परिवाद दायर किया है। इसमें कहा गया था कि पटवा ने 13 अक्टूबर 2015, 16 नवंबर 2015 और 12 अक्टूबर 2016 को उनसे 12 लाख रुपये उधार लिए थे। उन्होंने रकम मांगी तो पटवा ने उन्हें तीन चेक दिए।

इनमें से दो 13 अक्टूबर 2017 के और एक 16 अक्टूबर 2017 का था। परिवादी ने तीनों चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किए लेकिन चेक बाउंस हो गए। इस पर सशीत्तल ने एडवोकेट बसंत सितोले के माध्यम से जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदुकांत तिवारी ने पटवा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें 17 मई 2018 को कोर्ट में तलब किया है।


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