Ponzi Scheme: अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल लोकसभा से पास
पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला बिल लोकसभा में बुधवार को पास गया। इसमें अनियंत्रित जमा योजनाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
नई दिल्ली, एजेंसी। पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला बिल लोकसभा में बुधवार को पास गया। बिल के कानून का रुप ले लेने के बाद निवेशकों को पोंजी स्कीम से बचाया जा सकेगा। इसमें अनियंत्रित जमा योजनाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इस तरह की योजनाओं के बारे में प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई गई है।
वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें भी की गई शामिल
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बिल के पास होने से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें शामिल भी हैं। गोयल ने कहा कि अनधिकृत जमा योजनाओं के कुल 978 मामलों में से, 326 पश्चिम बंगाल से हैं, जो इस तरह की कुल योजनाओं का एक तिहाई से अधिक है। सरकार ने इस तरह की अनधिकृत जमा योजनाओं को समाप्त करने के लिए तेजी से काम किया है। बता दें कि इस बिल को पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे वित्त संबंधी स्थाई समिति को भेज दिया गया था।
क्या है पोंजी स्कीम?
पोंजी स्कीम से आशय ऐसे फर्जी निवेश ऑपरेशन से है, जिसमें ऑपरेटर पुराने निवेशकों को रिटर्न नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि से देता है। यह ऐसी स्कीम होती है जिसमें वास्तव में कोई कारोबार या किसी व्यवसायिक गतिविधि में पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ व्यक्तियों से पैसा इकठ्ठा कर एक व्यक्ति को रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह यह एक चेन बन जाती है जिसमें ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। इटली का एक व्यवसायी चार्ल्स पोंजी ऐसी ही स्कीम चलाकर लोगों का पैसा हजम करता था। इसी के नाम पर पोंजी स्कीम का नामकरण हुआ।