जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला की जनवरी 2021 में जेल से हो सकती है रिहाई
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला के 27 जनवरी 2021 को केंद्रीय कारागार बेंगलुरु से रिहा होने की संभावना है।
बेंगलुरु, पीटीआइ। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला के 27 जनवरी, 2021 को केंद्रीय कारागार, बेंगलुरु से रिहा होने की संभावना है, जहां वह एक असंतुष्ट संपत्ति मामले के मामले में सजा काट रही हैं। हालांकि, उसकी रिहाई को 27 फरवरी, 2022 तक के लिए टाल दिया जा सकता है, अगर वह इन-डिफॉल्ट फाइन राशि का भुगतान नहीं करती है।
सूचना के अधिकार (आरटीआई) की जांच के लिए बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार के अधीक्षक की प्रतिक्रिया में इस बारे में जानकारी सामने आई थी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि शशिकला की रिहाई की संभावित तिथि भिन्न हो सकती है यदि वह पैरोल सुविधा का उपयोग करती है।
पिछले साल, आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्व AIADMK नेता से संबंधित 1,600 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की थी। उसे जेल भेजे जाने के बाद, एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार शशिकला को जेल के अंदर विशेष उपचार प्राप्त होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था।
गौरतलब है कि कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति के आरटीआई आवेदन पर 11 सितंबर को जवाब दिया गया था। इस जवाब में कहा गया था कि अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो रिहाई की संभावनाएं फिर 27 फरवरी 2022 को होगी। अधिकारी ने आगे कहा कि यदि शशिकला पैरोल की सुविधा का इस्तेमाल करें तो रिहाई की संभावित तारीख बदल सकती है। साथ ही कहा कि 10 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं देने के चलते उन्हें फिलहाल और 13 महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने 15 फरवरी 2017 को कर्नाटक की अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
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