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जिस आयोग की रिपोर्ट पर दिया गया आरक्षण, उस पर कुंडली मार कर बैठी रही यूपीए सरकार

गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण देने का फैसला 2010 की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि सामान्य वर्ग और ओबीसी के लोगों की आर्थिक स्थितियों में बहुत अंतर नहीं है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 09 Jan 2019 06:42 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jan 2019 12:39 AM (IST)
जिस आयोग की रिपोर्ट पर दिया गया आरक्षण, उस पर कुंडली मार कर बैठी रही यूपीए सरकार
जिस आयोग की रिपोर्ट पर दिया गया आरक्षण, उस पर कुंडली मार कर बैठी रही यूपीए सरकार

नई दिल्‍ली, एजेंसी। नरेंद्र मोदी सरकार का 'गरीब' सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला 2010 की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लोगों की आर्थिक स्थितियों में बहुत अंतर नहीं है।

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मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को आधिकारिक नोट जिसमें फैसले को अंतिम रूप दिया गया। इसमें बताया गया कि एसआर सिन्‍हो आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के 35.3 प्रतिशत लोगों और ओबीसी वर्ग के 39.1 प्रतिशत लोगों के पास कोई भूमि नहीं है।

2006 में आयोग का गठन
यूपीए सरकार के अर्न्‍तगत 2006 में एसआर सिन्‍हो आयोग का गठन किया गया था, इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग की रिपोर्ट पर यूपीए सरकार सालों तक कुंडली मारे बैठी रही, उस रिपोर्ट को लागू कर अगड़ों को आरक्षण दिया गया है। इस आयोग की रिपोर्ट में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग  के लिए एक श्रेणी देने की सिफारिश की थी, जिसको ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के समान लाभ मिलेगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए जिन आधार को शामिल किया गया उसमें पूछा गया कि क्या वे करों का भुगतान करते हैं, वे एक वर्ष में कितना कमाते हैं और कितनी भूमि के मालिक हैं? 

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में सामान्य श्रेणी और ओबीसी की निरक्षरता दर 'लगभग समान' है, हालांकि सामान्य जातियों में अशिक्षा की स्थिति एससी/एसटी/ओबीसी की तुलना में कम है।  

जबकि सामान्‍य वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एससी-एसटी से बहुत आगे थी और ओबीसी से बेहतर थी। सिन्‍हो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट नोट में कहा गया कि शिक्षा, व्यवसाय, भूमि जोत, स्वास्थ्य और आवास जैसे कई मापदंडों पर औसत ओबीसी की तुलना में सामान्‍य वर्ग की स्थिति या तो उसके बराबर है या उससे खराब है। रिपोर्ट में कहा गया कि "महत्वपूर्ण खोज यह है कि उनके संबंधित रेंज के निचले स्‍तर पर सामान्‍य वर्ग और ओबीसी की बड़ी संख्या में मापदंडों पर उनकी कमजोरी तुलना योग्‍य है।''

साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा, भूमि जोत, आवास आदि पर दोनों सामाजिक समूहों के निचले स्‍तर पर कमजोर वर्ग की स्थिति बहुत अलग नहीं है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि सामान्य वर्ग कुल आबादी का 31.2 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा।

कमजोर वर्ग में गरीबी 
सिन्हो रिपोर्ट ने 2004-05 के एनएसएसओ सर्वेक्षण और 2001 की जनगणना को उद्धृत करते हुए दिखाया है कि सामान्य वर्ग में 18.2 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है। निरपेक्ष रूप से इनकी संख्या 5.85 करोड़ है। 2010 की रिपोर्ट में कहा गया है कि एससी लोगों में बीपीएल की संख्‍या 2 करोड़ कम है, वहीं एसटी लोगों में बीपीएल की संख्‍या 1.60 करोड़ अधिक है। 

सामान्‍य वर्ग को आरक्षण की जरूरत
रिपोर्ट में लिखा गया है कि हालांकि पिछड़े वर्गों के गरीब लोग सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के लिए पात्र थे, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शामिल है, जबकि सामान्‍य वर्ग के गरीब पहले ऐसे उपायों के लिए पात्र नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के उपायों किए जाने का एक मजबूत मामला बनता है। 

शहरी भारत में नौकरियों में है समान भागीदारी 
यद्यपि श्रम में एससी/एसटी की तुलना में सामान्य श्रेणी और ओबीसी का हिस्सा काफी कम है, लेकिन सभी चार समूहों द्वारा शहरी भारत में नियमित वेतनभोगी नौकरियों में नियुक्ति का एक समान प्रतिशत है। सिन्हो आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रिमंडल में उच्च जातियों के लिए प्रस्तावित आरक्षण पर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नौ‍करियों में सामान्य श्रेणी (42 प्रतिशत) की प्रतिशत भागीदारी एसटी (42.5 प्रतिशत) और एससी (42.9 प्रतिशत) के बराबर थी, जबकि नौकरियों में ओबीसी की भागीदारी कम है।     

आय की कसौटी पर खरा उतरना 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम की पारिवारिक आय का मापदंड है। यह सिर्फ वेतन के लिए नहीं है बल्कि इस उद्देश्य के लिए भी गणना की जाएगी। आय के बारे में कैबिनेट द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक नोट के अनुसार वेतन, कृषि, व्यवसाय और पेशे सहित अन्य सभी स्रोत शामिल होंगे और परिवार में वह व्यक्ति शामिल हो सकता है जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है। उनके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन के साथ-साथ उनके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

लोगों की आय एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जो तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसका आरक्षित श्रेणी के लिए सीटों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीटों की उपलब्धता के संदर्भ में आरक्षित श्रेणी के छात्रों पर शैक्षणिक संस्थानों में उच्च जातियों के आरक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।    

कैबिनेट नोट के अनुसार, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक अतिरिक्त सीटों के लिए उपलब्ध कराने के लिए अध्ययन या संकाय की हर शाखा में अपनी वार्षिक अनुमानित शक्ति से अधिक सीटों की संख्या बढ़ाने में सक्षम होंगे। सीटों में वृद्धि के कारण किसी भी वित्तीय जरूरतों को उनके द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व से संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा। 


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