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कोर्ट से 'खून की दलाली' वाले बयान पर राहुल गांधी को राहत, FIR के आदेश पर लगी रोक

साल 2016 में पीएम मोदी पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वकील जोगिंदर तुली ने शिकायत दर्ज कराई थी।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 01:04 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 01:04 PM (IST)
कोर्ट से 'खून की दलाली' वाले बयान पर राहुल गांधी को राहत, FIR के आदेश पर लगी रोक
कोर्ट से 'खून की दलाली' वाले बयान पर राहुल गांधी को राहत, FIR के आदेश पर लगी रोक

नई दिल्‍ली, एएनआइ। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित 'खून की दलाली' वाले विवादित बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत, जिसमें एफआइआर दर्ज करने का आदेश पारित करने के लिए कहा गया, उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अदालत इस मामले में 19 जुलाई को आदेश पारित कर सकता है।

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इससे पहले कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से मामले में दिल्ली पुलिस को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने रोस एवेन्यू कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर की थी।

गौरतलब है कि साल 2016 में पीएम मोदी पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वकील जोगिंदर तुली ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में वकील जोगिंदर तुली ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ यू/एस 124ए के तहत एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर 'दलाली' करने का आरोप लगाया था।

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