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Kerala: पिनाराई विजयन को मिली राहत, लोकायुक्त ने CMDRF के दुरुपयोग से संबंधित मामले को पूर्ण पीठ के पास भेजा

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को राहत मिली है। लोक आयुक्त ने शुक्रवार को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसले के मद्देनजर पिछली सरकार द्वारा सीएमडीआरएफ के दुरुपयोग से संबंधित मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया।

By AgencyEdited By: Achyut KumarPublished: Fri, 31 Mar 2023 01:09 PM (IST)Updated: Fri, 31 Mar 2023 01:09 PM (IST)
Kerala: पिनाराई विजयन को मिली राहत, लोकायुक्त ने CMDRF के दुरुपयोग से संबंधित मामले को पूर्ण पीठ के पास भेजा
केरल के सीएम पिनाराई विजयन को मिली राहत

तिरुवनंतपुरम, आइएएनएस। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय को राहत मिली है। शुक्रवार को पिछली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के दुरुपयोग से संबंधित मामले को केरल लोकायुक्त ने दो जजों की पूर्ण पीठ के पास भेज दिया है। यह फैसला विजयन के लिए एक अस्थायी राहत के रूप में आया है, क्योंकि जब तक पूरी बेंच अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक वह चैन की सांस ले सकते हैं।

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शीर्ष अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर अभिलाष ने कहा कि मामले में दम नजर आता है और अब पूरी पीठ फैसला करेगी। इस मामले में पिछले एक साल से फैसले का इंतजार कर रहे याचिकाकर्ता द्वारा हस्तक्षेप की मांग के लिए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मामले ने तूल पकड़ा।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ लोकायुक्त से संपर्क करने के लिए कहा और यह फैसला आने के बाद लोकायुक्त ने शुक्रवार को मामले को लेने का फैसला किया। जन कार्यकर्ता आर.एस. शशिकुमार ने 2018 में मामला दायर किया था, जो सीएमडीआरएफ में धन के दुरुपयोग से संबंधित है।

शशिकुमार ने आरोप लगाया था कि पैसा उन लोगों को दिया गया जो राहत के पात्र नहीं थे। इनमें मृत माकपा विधायक का परिवार, वामपंथी सहयोगी के एक शीर्ष नेता का परिवार, जिनका निधन हो गया, और केरल के एक पुलिस अधिकारी का परिवार भी शामिल था, जिनकी मृत्यु उस समय के शीर्ष माकपा नेता कोडियरी बालाकृष्णन के साथ जाते समय उनके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हुई थी।

पहली विजयन सरकार के अंत के दौरान, राज्य के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री के.टी. जलील को आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराते हुए लोकायुक्त के फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन जलील के लिए राहत की बात यह थी कि अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद फैसला आया।

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की याचिका सितंबर 2018 में दायर की गई थी और सुनवाई 18 मार्च, 2022 को समाप्त हुई। तब से फैसला लंबित रखा गया है। इस फैसले की उम्मीद ऐसे समय में की जा रही है, जब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान लोकायुक्त की शक्तियों को बदलने वाले विधेयक पर विचार कर रहे हैं।


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