कार्ति चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED का समन रद करने की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कार्ति चिदंबरम को राहत। ईडी का समन रद करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया।
नई दिल्ली (जेएनएन)। आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति के समन को रद करने की अपील को ठुकरा दिया है। इसका मतलब ईडी की तरफ से जारी पूछताछ और कार्रवाई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ और ईडी को नोटिस जारी कर दो दिनों में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी, जिसमें अंतरिम राहत पर विचार हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस नोटिस का असर मामले में चल रही किसी भी जांच पर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि कार्ति की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता व वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'हम हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं और हम ऐसा कर भी रहे हैं। मुझे सिर्फ गिरफ्तारी की चिंता है।'
बता दें कि कार्ति ने अपनी याचिका में आइएनएक्स मीडिया मामले में उसके खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद करने की मांग की गई है। कार्ति ने समन को यह कहकर चुनौती दी है कि ईडी को सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के आधार पर इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। याचिका में कार्ति की ओर से कहा गया है कि ईडी और सीबीआइ ने इस मामले में अभी तक उनसे जो भी पूछताछ की है, वह मसला एफआइआर में दर्ज ही नहीं है। इस मामले में कार्ति चिदंबरम की ओर से केस वरिष्ठ कांग्रेस नेता व वकील कपिल सिब्बल लड़ेंगे।
5 दिन की रिमांड का आखिरी दिन
बता दें कि कार्ति 5 दिन की रिमांड पर हैं, उनकी रिमांड 6 मार्च यानी आज पूरी हो रही है। आइएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम की एक दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें सीबीआइ द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को पांच दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेज दिया था। सीबीआइ ने कोर्ट से मामले में 14 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का फैसला किया। कार्ति को सीबीआइ ने विदेश से लौटते ही 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनको दिल्ली ले जाकर विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने एक मार्च को उन्हें पांच दिन के लिए सीबीआइ की कस्टडी में दे दिया था।
रविवार को इंद्राणी और कार्ति को आमने-सामने बैठाकर हुई पूछताछ
रविवार को सीबीआइ ने कार्ति चिदंबरम और आइएनएक्स कंपनी की मालिक इंद्राणी मुखर्जी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक इस पूछताछ में इंद्राणी ने सीबीआइ अधिकारियों की पूछताछ में कार्ति पर लगे आरोपों को दोहराया। हालांकि कार्ति ने इन आरोपों से इनकार किया। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि उनकी मीडिया कंपनी में विदेशी निवेश के लिए क्लीयरेंस (FIPB) को लेकर वे अपनी पति पीटर मुखर्जी के साथ दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में कार्ति चिदंबरम से मिली थीं, जहां कार्ति ने कथित रूप से उनसे पैसों की मांग की थी। सीबीआइ अधिकारियों ने बताया कि इंद्राणी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष भी यह बयान दोहराया है।
कार्ति की गिरफ्तारी 2007 में आइएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड हासिल करने के लिए फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) से मंजूरी दिलाने में अनियमितता को लेकर हुई। इस दौरान कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इसको लेकर पिछले वर्ष 15 मई को एफआइआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि विदेशी फंड की मंजूरी दिलाने के लिए कार्ति ने आइएनएक्स मीडिया से करीब दस लाख रुपये की रिश्वत ली थी।