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Karnataka: अयोग्‍य करार दिए गए दो बागी विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

अयोग्‍य करार दिए गए तीन बागी अयोग्‍य विधायक रमेश एल. जर्किहोली महेश कुमाथल्ली और आर. शंकर ने विधानसभा अध्‍यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Mon, 29 Jul 2019 11:22 AM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 03:33 PM (IST)
Karnataka: अयोग्‍य करार दिए गए दो बागी विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Karnataka: अयोग्‍य करार दिए गए दो बागी विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्‍ली, एएनआइ। कर्नाटक में मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा के बहुमत साबित करने के साथ ही अयोग्‍य करार दिए गए दो बागी विधायकों रमेश एल. जर्किहोली (Ramesh Jarkiholi, कांग्रेस) और महेश कुमाथल्ली (Mahesh Kumathalli, कांग्रेस) ने विधानसभा अध्‍यक्ष (speaker KR Ramesh Kumar) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों बा‍गी नेताओं ने शीर्ष अदालत से स्‍पीकर के अयोग्‍य करार देने वाले निर्णय को रद्द करने की मांग की है। 

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निर्दलीय विधायक आर शंकर ने भी अयोग्‍य करार देने संबंधी स्‍पीकर के फैसले को एक अलग याचिका डालकर चुनौती दी है। बागी नेताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि स्‍पीकर ने ऐसा आदेश जारी करके अनुच्छेद 190 के तहत उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है।याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद-14 के अनियंत्रित, अनुचित और उल्लंघनकारी बताया है। याचिका में कहा गया है कि स्‍पीकर का यह कदम उनके मूलभूत सांविधानिक अधिकारों का उल्‍लंघन है। 

स्पीकर रमेश कुमार ने 25 जुलाई को इन तीन विधायकों को अयोग्य ठहराते समय ही स्पष्ट कर दिया था कि दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायक 2023 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि, विधानसभा को भंग किया जाता है तो नए सिरे से होने वाले चुनाव में जरूर शामिल हो सकते हैं। बागी विधायकों ने स्‍पीकर के सामने पेश होने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। 

बता दें कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के विश्वास मत हासिल करने से ठीक एक दिन पहले रविवार को भी स्पीकर केआर रमेश कुमार ने और 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। ये विधायक अब मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल यानी 2023 तक विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस और जदएस ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की थी। 

रविवार को जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था उनमें कांग्रेस के प्रताप गौड़ा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवाराम हैब्बर, एसटी सोमाशेखर, बी बसवराज, आनंद सिंह, रोशन बेग, मुनिरत्ना, के. सुधाकर, एमटीबी नागराज और श्रीमंत पाटिल शामिल हैं। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में जदएस के तीन विधायक गोपालैया, एएच विश्वनाथ और नारायण गौड़ा शामिल हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर पिछले बुधवार को दिए अपने आदेश में कहा था कि उनके इस्तीफे पर स्पीकर सही समय पर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

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