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सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को राहत, दो महीने बाद मिली जमानत

विनोद वर्मा से जेल में सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन तय समय सीमा 60 दिन में चालान पेश नहीं कर पाने का लाभ वर्मा को मिल गया।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 28 Dec 2017 05:02 PM (IST)Updated: Thu, 28 Dec 2017 05:29 PM (IST)
सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को राहत, दो महीने बाद मिली जमानत
सीडी मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को राहत, दो महीने बाद मिली जमानत

रायपुर, नई दुनिया न्यूज। सीडी प्रकरण में बीते 60 दिन से केंद्रीय जेल में बंद दिल्ली के पत्रकार विनोद वर्मा को गुरुवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। सीबीआई कोर्ट ने वर्मा को 1 लाख रपए के मुचलके पर जमानत दी है, लेकिन वर्मा को महीने में 2 बार सीबीआई दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। जेल से रिहाई के वक्त वर्मा के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे।

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सीडी सामने आने के बाद एसआईटी गठित की गई, लेकिन मामला तूल ने पकड़ा और चौतरफा विरोध के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। करीब 15 दिनों से सीबीआई इस प्रकरण में जांच कर रही है। वर्मा से जेल में सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन तय समय सीमा 60 दिन में चालान पेश नहीं कर पाने का लाभ वर्मा को मिल गया।

जेल से रिहाई के बाद वर्मा ने कहा, 'मैंने सिर्फ पत्रकारिता की, कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया, क्या ये गुनाह है?' इस प्रकरण में हैदराबाद जांच के लिए भेजी गई सीडी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। हालांकि सीडी सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटे बाद एक और सीडी सामने आई, जिसमें बताया गया कि मंत्री की जगह कोई और शख्स है, मंत्री के चेहरे का इसमें इस्तेमाल किया गया है।

सीडी कांड के आरोपी विनोद वर्मा को जमानत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह मीडिया से चर्चा में ने कहा कि 60 दिनों में चालान पेश नहीं होता है तो जमानत मिलती ही है। सीबीआई प्रमाण के आधार पर चालान पेश करेगी। सीबीआई के पास सारे साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय आरोपियों पर निर्णय लेगा और सजा देगा।

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