INX मीडिया केस : हाई कोर्ट से चिदंबरम को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर एक अगस्त तक रोक
आइएनएक्स मीडिया केस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पी.चिदंबरम की गिरफ्तारी पर एक अगस्त पर लगाई रोक।
नई दिल्ली (एएनआइ)। आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने समय बढ़ाते हुए इसे एक अगस्त तक कर दिया है। सीबीआइ चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।
क्या है मामला
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आइएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी। इस मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं। सीबीआइ ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई। जिसके बाद पिछले साल 15 मई को एफआइआर दर्ज की थी।
यूपीए-1 सरकार के दौरान जब यह मंजूरी दी गई तो उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति का भी नाम सामने आया है। सीबीआइ का कहना है कि कार्ति ने आइएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिये 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।