INX Media Case: अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर फैसला आज
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आइएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है।
सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार का मामला
इसके अलावा सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने और उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा हिरासत में पूछताछ के लिए रिमांड ऑर्डर जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित कर सकता है। चिदंबरम को 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से सीबीआइ की विशेष अदालत पांच बार उनकी रिमांड बढ़ा चुकी है जो गुरुवार को खत्म हो रही है।
अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े सीबीआइ और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में गुरुवार को ट्रायल कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि वह इस सवाल पर फैसला करेगी कि ईडी द्वारा सील कवर में उसके समक्ष पेश दस्तावेजों को देखना है अथवा नहीं। शीर्ष अदालत ने ही ईडी को सील कवर में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।