Aircel Maxis Case: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कहा- 10 करोड़ रुपये जमा कराओ और जहां मर्जी जाओ
INX Media and Aircel Maxis case में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के लिए राहत भरी ख़बर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ कार्ति को विदेश जाने की इजाजत दे दी है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस और आइनेक्स मीडिया मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ती चिदंबरम को 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के पास जमा कराने की शर्त पर टेनिस टूर्नामेंट के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा भी कोर्ट ने कार्ती पर कड़ी शर्तें लगाई हैं। साथ ही कोर्ट ने कार्ती को चेतावनी दी है कि वह कानून से न खेले। जांच में सहयोग दे अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। कोर्ट ने कार्ती को निर्देश दिया है कि वह 5, 6, 7 और 12 मार्च को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हों।
कार्ती चिदंबरम ने इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में जाने के लिए 10 से 26 फरवरी के बीच इंग्लैंड और फ्रांस तथा 23 से 31 मार्च के बीच स्पेन जाने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ कार्ती को विदेश जाने की इजाजत दे दी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने कार्ती चिदंबरम की टेनिस टूर्नामेंट देखने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका निपटाते हुए दिये।
कोर्ट ने इजाजत देते हुए कार्ती से कहा कि तुम्हें जहां जाना है जाओ लेकिन तुम्हे हर हाल में जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कार्ती के वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल को बता दें कि उसे जांच में सहयोग करना होगा। वो सहयोग नहीं कर रहा है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि वे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इस वक्त नहीं कहेंगे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि वह तारीखें बताए जब वह कार्ती से पूछताछ करना चाहते हैं।
बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बताया गया कि वह एयरसेल मैक्सिस और आइएनएक्स मीडिया केस में 5,6,7 और 12 मार्च को जांच करना चाहती है। कोर्ट ने कार्ती को आदेश दिया है कि वह इन तारीखों पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। कोर्ट ने कहा कि सहयोग में जरा सी भी कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर उचित आदेश पारित होगा।
कोर्ट ने कार्ती के विदेश जाने पर शर्ते लगाते हुए अपने आदेश में कहा है कि वह तीन दिन के भीतर कोर्ट में अंडर टेकिंग दाखिल कर अपनी यात्रा का ब्योरा और भारत वापस आने की तिथियां बताएंगे। अगर अंडर टेकिंग नहीं दाखिल की तो विदेश नहीं जाएंगे। अंडर टेकिंग दाखिल करने और जांच एजेंसी के वकील को उसकी प्रति देने के बाद जांच एजेंसी जिसके पास कार्ती का पासपोर्ट है, कार्ती को दे देगी। वापस आने पर कार्ती अपना पासपोर्ट फिर एजेंसी के पास जमा करा देंगे। कार्ती सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के पास 10 करोड़ रुपये जमा कराएंगे जो उन्हें लौटने पर वापस मिल जाएंगे।
कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि कार्ती विदेश में न तो कोई बैंक खाता खोलेंगे और न ही कोई खाता बंद करेंगे। इसके अलावा कार्ती विदेश में किसी तरह की संपत्ति की खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर इन शर्तो का पालन नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा होने पर कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा।