आइएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम को राहत, गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी
आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ा दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने 24 जनवरी, 2019 तक बढ़ा दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुनवाई के समय बहस करने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद न्यायमूर्ति सुनील गौर ने याचिका को 24 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
25 जुलाई को अदालत ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए बगैर अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी। वहीं, मामले में 25 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पीठ ने अंतरिम सुरक्षा पर राहत 29 नवंबर तक बढ़ा दी थी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में चल रहे 305 करोड़ के आइएनएक्स मीडिया मनी लाड्रिंग मामले की जांच में पी. चिदंबरम का नाम सामने आया था। इसके बाद से मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआइ ने केस दर्ज किया था। वहीं दूसरी तरफ पी चिदंबरम के खिलाफ 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच ईडी और सीबीआइ कर रही है।
आरोप है कि एयरसेल-मैक्सिस डील को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह डील 3500 करोड़ रुपये की थी। इसमें कैबिनेट कमेटी की मंजूरी होना अनिवार्य था।