रेलवे बोर्ड के अधिकारी पर दर्ज हो सकता है मुकदमा, लालू प्रसाद यादव से जुड़ा मामला
आवंटन में हुए भ्रष्टाचार का मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ा है।
नई दिल्ली (जागरण संवाददाता)। आइआरसीटीसी होटलों के आवंटन में हुए भ्रष्टाचार में एक आरोपित पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए पटियाला हाउस स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने सीबीआइ को तीन सप्ताह का समय दिया है। आवंटन में हुए भ्रष्टाचार का मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व उनके बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ा है।
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह तत्कालीन आइआरसीटीसी के ग्रुप जनरल मैनेजर व रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर बीके अग्रवाल पर मुकदमा चलाने के लिए एक जून तक अनुमति प्राप्त कर ले। इस दौरान सीबीआइ ने मुकदमे से जुड़े कई दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए गए। ज्ञात हो कि जांच एजेंसी ने मामले में 16 अप्रैल को दो कंपनी व 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
आरोप पत्र में प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, बीके अग्रवाल, आइआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल, आइआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना को भी नामित किया गया था। साथ ही डिलाइट मार्केटिंग कंपनी व सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोप पत्र में नामित किया गया है।