हाई कोर्ट ने इस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को किया रद
68 वर्षीय भाजपा नेता के खिलाफ अगस्त 2018 में बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।
गुवाहाटी, प्रेट्र। केंद्रीय रेल राज्यमंत्री राजन गोहाई को राहत देते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद कर दी। मंत्री की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुमन श्याम ने पिछले साल 16 नवंबर को नागांव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया।
68 वर्षीय भाजपा नेता के खिलाफ अगस्त 2018 में बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। इसके बाद मंत्री ने आपराधिक कार्यवाही और सीजेएम के 16 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
शिकायत में कहा गया था कि प्राथमिकी दर्ज होने से सात-आठ महीने पहले यह कथित घटना महिला के घर पर तब हुई जब उसके पति और परिवार के सदस्य कहीं गए थे। हालांकि, मामला दर्ज होने के एक हफ्ते बाद शिकायतकर्ता के पति ने मामला वापस लेने की जानकारी देने के साथ ही मीडिया से इस मुद्दे पर रिपोर्ट नहीं करने का अनुरोध किया था।
हालांकि तब तक शिकायतकर्ता का बयान जांच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया था और यह कोर्ट पहुंच गया था। तब पुलिस ने कहा था कि इस मोड़ पर मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता।
1999 से नागांव लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे गोहाई ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह तब तक आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हाई कोर्ट आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता है। नागांव असम का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है जहां भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। असम में 14 लोकसभा क्षेत्र में 11 अप्रैल, 18 और 23 अप्रैल को चुनाव होना है।