नीरव मोदी के बंगले पर कार्रवाई नहीं करने से हाई कोर्ट नाराज
जिला कलेक्टर ने हलफनामे में कहा था कि मोदी द्वारा बंगला निर्माण में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
मुंबई, प्रेट्र। बांबे उच्च न्यायालय ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में अवैध रूप से बने नीरव मोदी के बंगले पर कार्रवाई नहीं करने पर स्थानीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट का यह सख्त रुख जिला कलेक्टर के उस हलफनामे के बाद दिखा, जिसमें उन्होंने मोदी द्वारा बंगला निर्माण में नियमों का उल्लंघन नहीं करने का दावा किया था। अब इस संबंध में हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की बात कही है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें कोर्ट से कम या ज्यादा ज्वार वाले क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इस क्षेत्र में बने 175 अवैध निर्माण महाराष्ट्र तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य के भूमि कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
उधर, खंडपीठ के पहले दिए गए आदेश का अनुपालन करते मंगलवार को रायगढ़ के कलेक्टर विजय सूर्यवंशी ने एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें दावा किया गया कि मोदी का बंगला 1986 में बने तटीय क्षेत्रीय कानून से पहले बना था। इसलिए वह ऐसे किसी नियम की अवहेलना नहीं करता है। इस बंगले को इस समय सीबीआइ ने कब्जे में ले रखा है, इसलिए भी उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस पर पीठ ने कड़ा एतराज जताते हुए प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई।