Move to Jagran APP

नैनीताल में पंत पार्क में फड़ को लेकर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, जानिए क्‍या कहा

नैनीताल के पंत पार्क में फड़ संचालन का मामला प्रशासन व पालिका के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 10:22 AM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 10:22 AM (IST)
नैनीताल में पंत पार्क में फड़ को लेकर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, जानिए क्‍या कहा
नैनीताल में पंत पार्क में फड़ को लेकर सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, जानिए क्‍या कहा

नैनीताल, जागरण संवाददाता : नैनीताल के पंत पार्क में फड़ संचालन का मामला प्रशासन व पालिका के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। जिसमें साफ कहा है कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए चिन्हित को ही जगह दी गई है। सफाई की व्यवस्था की गई है।

loksabha election banner

सितंबर 2018 में अधिवक्ता अंजलि भार्गव बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड पीआईएल में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मल्लीताल, नैनीताल में लाइसेंस धारक, फड़ व्यवसायियों के लिए दुकान लगाने को निर्धारित समयावधि व तय स्थान से संबंधित आदेश पारित किया गया था। हाल ही में अधिवक्ता नितिन कार्की ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। जिसमें जिला व पालिका प्रशासन से जवाब मांगा है।

फड़ कारोबारियों के लिए समय निर्धारित

अब संयुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी की ओर से स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ जवाब दाखिल किया गया है। जिसमें कहा गया है कि पंत पार्क मल्लीताल में लाइसेंसधारक फड़ कारोबारियों के लिए वीआईपी कार पार्किंग से गुरुद्वारा साहिब के बीच सड़क के एक तरफ स्थान चिन्हित किए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा फड़ों के संचालन के लिए शाम पांच बजे से रात आठ बजे (15 मार्च से 15 सितम्बर) तक, शाम चार बजे से छह बजे तक (16 सितम्बर से 14 मार्च) का समय निर्धारित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए पंत पार्क का निरीक्षण किया गया।

121 पंजीकृत फड़ व्यवसायी

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि नगर पालिका नियमानुसार 121 पंजीकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित करते हुए 4x4 फिट के स्थल को चिन्हित किया गया है। गुरुद्वारा साहिब तक साईन बोर्ड स्थापित कर दिया मुनादी भी करायी गई हैं, ताकि फेरी व्यवसायियों की स्पष्ट पहचान हो सके। निरीक्षण के दौरान उक्त तथ्य सही पाए गए। वर्तमान में पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पार्किंग से गुरुद्वारे साहिब तक फड़ संचालन हेतु स्थान उपलब्ध कराया जा चुका है।

औचक निरीक्षण किया जा रहा

फड़ व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही निर्धारित समय एवं स्थान पर फड़ों का संचालन किया जा रहा है। जिसका समय-समय पर नगर पालिका, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्णित स्थान पर नगर पालिका के माध्यम से नियमित दूरी पर कूड़े के निस्तारण हेतु कूडेदान स्थापित किये गये हैं। अधिवक्ता कार्की का आरोप है कि आदेश के बाद एक ही तरफ आदेश के बाद भी दोनों तरफ फड़ लगाए जा रहे हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.