आयकर मुक्त हो सकते हैं पति और ससुर से मिले गिफ्ट
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार के अनुसार, वित्त मंत्रालय से इसके लिए आयकर कानून में जरूरी संशोधन करने का आग्रह किया गया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। पति और ससुर से किसी महिला को मिले मामूली कीमत के उपहार को आयकर के दायरे से बाहर किया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी या पुत्रवधू को दिए गए कम कीमत वाले उपहार या परिसंपत्ति को उसकी आय में न जोड़ा जाए। उसे कर दायरे से बाहर किया जाए।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार के अनुसार, वित्त मंत्रालय से इसके लिए आयकर कानून में जरूरी संशोधन करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय इस पर विचार भी कर रहा है।
कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्न प्रहर के दौरान उपरोक्त जानकारी दी। जद (एस) सांसद डी कुपेंद्र रेड्डी के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय आयकर कानून में जरूरी संशोधन करने पर विचार कर रहा है। रेड्डी का सवाल था कि क्या सरकार महिलाओं को उनके नजदीकी रिश्तेदारों से मिले उपहार को कर से छूट देने पर विचार कर रही है। क्या इस संबंध में महिलाओं की ओर से कोई अनुरोध सरकार को मिला है।
इस पर महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। उनका कहना था कि इस बारे में उनके मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। उनके अनुसार इस तरह के आग्रह पर बजट तैयार करने के दौरान ही विचार होता है।