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Upper Caste Reservation: 10 फीसद आरक्षण पर बिल लोकसभा में पेश; आप भी पढ़िए क्या है

Upper Caste Reservation गरीब सवर्णों को 10 फीसद कोटा से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 08 Jan 2019 08:04 AM (IST)Updated: Tue, 08 Jan 2019 05:09 PM (IST)
Upper Caste Reservation: 10 फीसद आरक्षण पर बिल लोकसभा में पेश; आप भी पढ़िए क्या है
Upper Caste Reservation: 10 फीसद आरक्षण पर बिल लोकसभा में पेश; आप भी पढ़िए क्या है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। Upper Caste Reservation गरीब सवर्णों को 10 फीसद कोटा से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आज लोकसभा में पेश किया गया।

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केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक को पेश किया, दोपहर दो बजे के बाद इस बिल पर सदन में चर्चा होगी। बता दें कि भाजपा ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने पहले ही अपने सांसदों के लिए सोमवार और मंगलवार को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था।

सामाजिक समरसता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है।

संविधान संशोधन के लिए लोकसभा का गणित
आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत चाहिए होगा। कांग्रेस और आप इस मुद्दे पर पहले ही सरकार को समर्थन देने का दावा कर चुकी हैं। लोकसभा में कुल 543 सीट है। कुछ सांसद इस्तीफा दे चुके हैं या निधन हो गया। इसमें भाजपा के भी सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को 349 सांसदों का साथ चाहिए। लोकसभा में एनडीए के 303 सांसद हैं। कांग्रेस के 45 और आप के चार सांसद हैं। अगर अपने दावे के अनुसार कांग्रेस और आप ने सरकार का साथ दिया तो लोकसभा में सरकार को 352 सांसदों का साथ मिलना तय है। इससे लोकसभा में सरकार की राह आसान लग रही है।

राज्यसभा में मुश्किल होगी संशोधन की राह
सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना राज्यसभा में करना पड़ सकता है। 244 सीटों वाली राज्यसभा में सरकार को संशोधन के लिए 163 सांसदों का साथ चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के 92, कांग्रेस के 50 और आप के तीन सांसद हैं। इस तरह से एनडीए, कांग्रेस व आप को मिलाकर राज्यसभा में कुल 145 सांसदों का साथ सरकार को मिलने की उम्मीद है। हालांकि दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने के लिए सरकार को फिर भी राज्यसभा में 18 अन्य सांसदों को साथ लाना पड़ेगा। ऐसे में साफ है कि सरकार को संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा में अन्य दलों का समर्थन भी हासिल करना होगा।

OBC के समान होगी आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा
इस फैसले से सरकार को सवर्णो की नाराजगी दूर करने में सफलता मिल सकती है। गरमा रहे चुनावी माहौल के बीच अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 50 फीसद के कोटे को छेड़े बिना सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के इस फैसले को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसका लाभ सवर्ण हिंदुओं के साथ-साथ सभी अनारक्षित जाति के गरीबों को मिलेगा। इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की परिभाषा ओबीसी के समान ही रखी जाएगी।

राज्यसभा एक दिन के लिए बढ़ी
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसलिए मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसी सत्र में इसे पारित कराने के मकसद से राज्यसभा की कार्यवाही भी एक दिन बढ़ा दी गई है। पहले सदन की कार्यवाही मंगलवार को ही स्थगित होने वाली थी। देर रात भाजपा ने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने का व्हिप भी जारी कर दिया है।

सरकार इस फैसले को लेकर कितना उत्साहित है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सामाजिक बराबरी की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। जाहिर है कि यह फैसला लागू होता है तो भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ के अलावा जाट और गूजर जैसी उन जातियों के लिए आरक्षण का रास्ता खुलेगा जो कुछ राज्यों में इससे बाहर हैं।

बहरहाल, राजनीतिक रूप से सरकार का यह सफल कदम माना जाएगा। पिछले कुछ महीनों में एससी, एसटी आरक्षण को लेकर उठे विवाद और कुछ स्थानों पर अगड़ी जातियों में उग्रता को थामने के लिहाज से भी यह बड़ा फैसला है। दरअसल कई राज्यों में अगड़ी जातियों की ओर से भी आंदोलन हुआ था।

ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश जैसा अहम राज्य जहां से राजग को पिछली बार 72 सीटें मिली थीं, वहीं अगड़ी जाति का प्रभाव अच्छा है। माना जाता है कि वहां 20-22 फीसद सवर्ण वर्ग से आते हैं। लगभग आधी सीटों पर सवर्ण वर्ग का झुकाव बहुत कुछ तय करता है। सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। अब अगर संसद में कांग्रेस समेत किसी भी विपक्षी दल ने इसका विरोध किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

इन्हें मिलेगा लाभ
- ऐसे परिवार, जिसकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
- जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
- ऐसे परिवार जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का फ्लैट है।
- अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 109 गज का प्लॉट है।
- गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 209 या उससे कम का प्लॉट है।
-जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

सरकार ने सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट को बनाया आधार
सरकार ने गरीब सवर्णो को आरक्षण देने का फैसला सिन्हा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसआर सिन्हा की अध्यक्षता में 2006 में एक आयोग का गठन किया गया था। इसने 22 जुलाई, 2010 को अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में सामान्य जातियों के गरीब लोगों को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, इस सिफारिश को तत्कालीन संप्रग सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

अभी किस को कितना आरक्षण
अनुसूचित जाति (एससी) : 15 फीसद
अनुसूचित जनजाति (एसटी) : 7.5 फीसद
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) : 27 फीसद
कुल आरक्षण : 49.5 फीसद

संविधान में करना होगा बदलाव
मोदी सरकार यह आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए धारा 15 और 16 में एक-एक क्लॉज जोड़ा जाएगा और सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

फिलहाल 50 फीसद है सीमा
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसद आरक्षण की सीमा बांध दी है। यह सीमा तब बांधी गई थी, जब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई थी। नया आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा। सरकार को आशा है कि इस आधार पर इसे रद करना संभव नहीं होगा।

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