CID ने टीडीपी के सीनियर नेता अय्यना पत्रुडु को किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट में जाली दस्तावेज जमा करने का है आरोप
सीआईडी अधिकारियों ने अय्याना पत्रुडु को धारा 50ए के तहत नोटिस जारी कर उन्हें और उनके बेटे राजेश को हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री की पत्नी ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में उत्पीड़न बढ़ गया है। (फाइल फोटो)
अमरावती, एएनआइ। सीआइडी पुलिस ने गुरुवार सुबह पूर्व मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के वरिष्ठ नेता चिंताकायाला अय्यना पत्रुडु (Chintakayala Ayyanna Patrudu) और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार सीआइडी अधिकारियों ने अय्याना पत्रुडु को धारा 50ए के तहत नोटिस जारी कर उन्हें और उनके बेटे राजेश को हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री की पत्नी ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में उत्पीड़न बढ़ गया है।
हाईकोर्ट में जाली दस्तावेज जमा करने का आरोप
अय्याना पत्रुडू के खिलाफ उनके घर की परिसर की दीवार को गिराने से संबंधित हाईकोर्ट में जाली दस्तावेज जमा करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज किया गया था। उसे जल्द ही एलुरु की एक अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में ही सीआइडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है।
यह भी पढ़ें : Gujarat Vidhan Sabha Election Date 2022: दो चरणों में हो सकता है गुजरात चुनाव, EC आज करेगा तारीखों का एलान
इसके पहले फरवरी 2022 में भी पूर्व मंत्री पर दर्ज हो चुका है मामला
बता दें कि इसके पहले फरवरी 2022 में पूर्व मंत्री पत्रुडु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 18 फरवरी को पश्चिम गोदावरी जिले के नल्लाजरला में एनटीआर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में की गई टिप्पणी पर राजमुंदरी के सांसद भरत और गोपालपुरम के विधायक तलारी वेंकट राव ने नाराजगी जताई थी। तब पूर्व मंत्री ने पिछले तीन सालों में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे।
यह भी पढ़ें : शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा- 'वोट बैंक की राजनीति के लिए समान नागरिक संहिता पर उठा रहे सवाल'
सीएम जगनमोहन रेड्डी पर की थी अभद्र टिप्पणी
नल्लाजरला वाईएसआरसीपी ग्राम समिति के अध्यक्ष कंडेपू रामकृष्ण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से लोगों में नफरत फैल गई है। पुलिस ने पूर्व मंत्री और टीडीपी नेता के खिलाफ धारा 506, 505, 153 (ए) के तहत मामला दर्ज किया था।