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पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी का अग्रिम जमानत खारिज, जानें- किस मामले में दर्ज है मुकदमा Gorakhpur News

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। जानें किस मामले में दर्ज है मुकदमा...

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 05:10 PM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 02:40 PM (IST)
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी का अग्रिम जमानत खारिज, जानें- किस मामले में दर्ज है मुकदमा Gorakhpur News
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी का अग्रिम जमानत खारिज, जानें- किस मामले में दर्ज है मुकदमा Gorakhpur News

सिद्धार्थनगर, जेएनएन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व सहयोगी अतहर फारुकी की अग्रिम जमानत मंगलवार को अपर जिला जज निर्भय नारायण राय ने खारिज कर दी।

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2017 में दर्ज हुआ था मुकदमा

पूर्व विधायक पर कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने का मामला न्यायालय में चल रहा है। उसका बाजार थाना में वर्ष 2017 में फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज हुआ था।

पुलिस विवेचना में पाया गया दोषी

पुलिस ने विवेचना में पाया कि पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व सहयोगी अतहर फारुकी ने दिव्यांगों को उपकरण और सामान देने के नाम पर 71.50 लाख रुपये का गबन किया है। पूरा खेल फर्रुखाबाद के डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर हुआ है।

मामले को गंभीर बताया

मामले में दोनों आरोपितों ने अंतरिम जमानत प्राप्त करने के लिए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया। इसे अत्यंत गंभीर अपराध बताया। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।


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