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गुजरात दंगा मामले में मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 तक टली

2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने एसआइटी रिपोर्ट का समर्थन करते हुए जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 09:48 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 12:12 AM (IST)
गुजरात दंगा मामले में मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 तक टली
गुजरात दंगा मामले में मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 तक टली

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगा मामले में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीनचिट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए टाल दी है। 13 नवंबर को पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। आखिरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा था कि उस एसआइटी रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करना होगा, जिसने मोदी को क्लीन चिट दी थी। इसलिए अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

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जकिया जाफरी ने दी है एसआइटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच के बाद आठ फरवरी, 2012 को एसआइटी ने मोदी को यह कहते हुए क्लीनचिट दे दी थी कि मामला चलाने के लिए उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं हैं।

साल 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी एसआइटी रिपोर्ट का समर्थन करते हुए जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। जकिया ने 2002 में हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआइटी द्वारा दी गई क्लीनचिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।


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