क्रिश्चियन मिशेल को दी काउंसलर एक्सेस की इजाजत : विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार मीडिया ब्रीफिंग में बताया, उसे काउंसलर एक्सेस की अनुमति दे दी गई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में पिछले माह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाए गए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को काउंसलर एक्सेस की इजाजत दे दी है। ब्रिटिश उच्चायोग ने काउंसलर एक्सेस की इजाजत मांगी थी। मिशेल को दिसंबर के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार मीडिया ब्रीफिंग में बताया, 'उसे काउंसलर एक्सेस की अनुमति दे दी गई है। ब्रिटिश उच्चायोग से सेकंड सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ने मुलाकात की है। यह अनुमति पिछले महीने मिले अनुरोध के आधार पर दी गई है।' मिशेल को काउंसलर एक्सेस की अनुमति गुरुवार को दी गई।
यह पूछने पर कि मिशेल ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर अपने परिजन व वकीलों से विदेश में फोन पर चर्चा की इजाजत मांगी है, इस पर सरकार का क्या कहना है? रवीश कुमार ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि मिशेल को परिजन से चर्चा की अनुमति दी गई है। मिशेल की अर्जी को अभी हमने देखा नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या मांग की है।
सूत्रों ने बताया कि यदि ब्रिटिश उच्चायोग ने आग्रह किया कि उसे और बातचीत की इजाजत दी जाए तो उस पर विचार किया जाएगा। 57 साल के मिशेल को हेलिकॉप्टर घोटाले में दलाली के आरोप में दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत लाया गया था। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है।