कमलनाथ मामले में SC के फैसले पर चुनाव आयोग ने कहा- सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ
भारत के चुनाव आयोग ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है जिसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर कहे गए अपशब्द से शुरू हुआ था बवाल।
नई दिल्ली, एएनआइ। मध्यप्रदेश में उपचुनावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौरा चालू है। इस बीच कुछ बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की और उनपर सख्त कार्रवाई को भी चेतावनी जारी की, लेकिन इसमें एक मामला मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ का था। चुनाव आयोग ने कमलनाथ को कांग्रेस की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश जारी कर दिया था। इसपर कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कमलनाथ के पक्ष में सुनाया। अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, चूंकि है सबसे ऊपर है।
भारत के चुनाव आयोग ने कहा, 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें में सुनवाई करते हुए कहा था, 'किसी पार्टी का नेता कौन हो, यह तय करने का अधिकार आयोग को कैसे?', कोर्ट ने कमलनाथ को उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर SC ने रोक लगाते हुए आयोग को नोटिस जारी किया था।
मध्य प्रदेश में उपचुनावों को देखते हुए राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी की तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार किया गया था, लेकिन कुछ बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में हटाए जाने का आदेश दिया था। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने संबंधी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि डबरा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सभा में कमल नाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर अपशब्द कहे थे। इसी को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी।