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शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में सांसद आजम खान पर कस सकता है ईडी का शिकंजा

यदि यह साबित होता है कि शत्रु संपत्ति पर अली जौहर विश्वविद्यालय ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत उसे अपने कब्जे में ले सकती है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 31 Jul 2019 08:15 PM (IST)Updated: Wed, 31 Jul 2019 08:15 PM (IST)
शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में सांसद आजम खान पर कस सकता है ईडी का शिकंजा
शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में सांसद आजम खान पर कस सकता है ईडी का शिकंजा

नीलू रंजन, नई दिल्ली। अवैध तरीके से सरकारी और किसानों की संपत्ति हथियाने के आरोप में जांच का सामना कर रहे सपा सांसद आजम खान पर अब शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में शिकंजा कस सकता है। आरोप है कि बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए इमामुद्दीन कुरैशी की संपत्ति को अवैध रूप से मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया। यह संपत्ति अब भी अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर मौजूद है। प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट से इस संपत्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

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ध्यान देने की बात है कि संसद से कानून बनाकर देश छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों और वहां की नागरिकता लेने वालों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है और उनपर मालिकाना हक केंद्र सरकार का होता है। इस रूप में इमामुद्दीन कुरैशी की संपत्ति शत्रु संपत्ति की श्रेणी में है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आजम खान और अली जौहर विश्वविद्यालय में अवैध तरीके से हथियाई गई संपत्तियों की मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी को इमामुद्दीन कुरैशी की शत्रु संपत्ति के बारे में जानकारी मिली।

ईडी को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक इमामुद्दीन कुरैशी की शत्रु संपत्ति पर अली जौहर विश्वविद्यालय ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

वहीं उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ईडी ने रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट, जो जिले में स्थित शत्रु संपत्तियों के डिप्टी कस्टोडियन भी होते हैं, से इमामुद्दीन कुरैशी की संपत्तियों की बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। जिला मजिस्ट्रेट से इस संपत्ति का पूरा क्षेत्रफल और उसकी मौजूदा कीमत बताने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि इस संपत्ति को लेकर अली जौहर विश्वविद्यालय के पास कोई दस्तावेज है या नहीं।

जिला मजिस्ट्रेट से इस शत्रु संपत्ति की पहले हुई जांच की रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। यदि यह साबित होता है कि इस शत्रु संपत्ति पर अली जौहर विश्वविद्यालय ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत उसे अपने कब्जे में ले सकती है। इसके साथ ही आजम खान के खिलाफ मनी लांड्रिंग के आरोप में कार्रवाई भी हो सकती है।

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