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केंद्र सरकार ने इनको पोस्‍टल बैलेट से मतदान करने की दी अनुमति

चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 26 Oct 2019 08:31 PM (IST)Updated: Sat, 26 Oct 2019 08:31 PM (IST)
केंद्र सरकार ने इनको पोस्‍टल बैलेट से मतदान करने की दी अनुमति
केंद्र सरकार ने इनको पोस्‍टल बैलेट से मतदान करने की दी अनुमति

 नई दिल्ली, प्रेट्र। दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। सरकार ने शनिवार को यह कहा है। इस कदम से मतदान फीसद बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में सशस्त्र बलों और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान होता है।

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चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को गैरहाजिर मतदाता सूची में लाने की अनुमति दी कई है। अनुपस्थित मतदाता ऐसे व्यक्तियों द्वारा मतदान किए जाने को दर्शाता है जो मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों वर्गो में वैसे लोग हैं जो मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने में असमर्थ हैं। इससे इन दोनों वर्गो के लोग आसानी से मतदान कर सकेंगे और मतदाता फीसद में भी वृद्धि होगी। मतदान अधिकारी वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति की स्थिति में फार्म 13ए में अनुपस्थित मतदाता को सत्यापित करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 60.14 फीसद मतदाताओं ने ई-पोस्टल बैलट से मतदान किया जबकि 2014 के आम चुनाव में यह आंकड़ा मात्र चार फीसद था।


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