राहुल गांधी के खिलाफ रांची में दायर मानहानि का मुकदमा खारिज
भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में 10 करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया था।
रांची [जागरण संवाददाता]। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मुकदमा अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुडिया की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल द्वारा विवादित बयान दिए जाने के खिलाफ एसडीजेएम की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया था।
शनिवार को अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बताया कि उनकी ओर से विभिन्न अदालतों के फैसले का हवाला देकर आवेदन दाखिल किया गया था।
अदालत में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में 10 करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया था। राहुल पर आरोप था कि 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता।
शिकायतकर्ता ने मुकदमे में कहा था कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है। यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की छवि को धूमिल करने का प्रयास है।