सुप्रीम कोर्ट आज गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्या मामले में सीबीआइ की अपील पर सुनाएगा फैसला
पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार में गृह मंत्री थे। अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में 12 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआइ और गुजरात सरकार की अपीलों पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री की हत्या वर्ष 2003 में हुई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआइएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है।
पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार में गृह मंत्री थे। अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सीबीआइ के अनुसार, राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई।
सीबीआइ और राज्य पुलिस ने गुजरात हाई कोर्ट के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की। हाई कोर्ट ने 12 लोगों को हत्या के आरोपों से बरी करते हुए निचली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें उन्हें आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश और आतंकवाद रोधी कानून (पोटा) के तहत अपराधों में दोषी ठहराया गया था।