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CBI विवाद पर बोले अरुण जेटली, सीवीसी जांच से सच सामने आ जाएगा

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्तमान सीबीआइ विवाद एक बेहद सकारात्मक विकास है। आज सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता मानदंडों को और मजबूत किया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 01:36 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 02:25 PM (IST)
CBI विवाद पर बोले अरुण जेटली, सीवीसी जांच से सच सामने आ जाएगा
CBI विवाद पर बोले अरुण जेटली, सीवीसी जांच से सच सामने आ जाएगा

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सीबीआइ विवाद पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने स्वागत किया।  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे सकारात्मक बताया है। जेटली ने कहा कि जिस एजेंसी पर भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा है उसी के दो टॉप अधिकारियों पर आरोप लगा है। उन्होंने सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले का एकबार फिर बचाव किया। जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की निगरानी में होने वाली सीवीसी जांच से सच सामने आ जाएगा। जेटली ने सीबीआई विवाद के संबंध में साफ किया केंद्र सरकार का किसी खास व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम से सीबीआई की विश्वसनीयता की साख पर बट्टा लगा है। 

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जेटली ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता मानदंडों को और मजबूत किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समय सीमा तय की है। साथ ही एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीवीसी जांच उचित हो। हालिया घटनाओं ने सीबीआइ की विश्वसनीयता को कम कर दिया था। निष्पक्षता के हित में सीवीसी ने एक आदेश पारित किया कि सीबीआइ के दो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच लंबित होने तक उन्हें एक-दूसरे से दूर रहना चाहिए।

सीबीआइ के अंदर की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ के निदेशक आलोक वर्मा को फोर्स लीव पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र से कहा कि सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के सुपरविजन में इस मामले की जांच होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के वर्तमान प्रभारी चीफ को इस दौरान कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।


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