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Coronavirus Effect: केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश- कृषि कार्यो में न आए कोई अड़चन

Coronavirus Effect गृह सचिव ने राज्यों को पत्र लिख कृषि से जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट देने की हिदायत दी। ट्रकों की मरम्मत की दुकानों और चाय बागानों को भी छूट रहेगी।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 04 Apr 2020 09:04 AM (IST)Updated: Sat, 04 Apr 2020 09:04 AM (IST)
Coronavirus Effect: केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश- कृषि कार्यो में न आए कोई अड़चन
Coronavirus Effect: केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश- कृषि कार्यो में न आए कोई अड़चन

नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों की कटाई और बोआई के काम में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन से कृषि संबंधी गतिविधियों को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक अलग आदेश जारी कर कृषि मशीनरी की दुकानों, उनके कलपुर्जो की दुकानों, हाईवे के किनारे ट्रक की मरम्मत करने वाली दुकानों, पेट्रोल पंपों और चाय बागानों को खोलने की अनुमति दे दी है। चाय बागानों को अभी पचास फीसद कर्मचारियों को काम पर लेने की छूट दी गई है।

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सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे गए संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि किसानों द्वारा कृषि कार्य, खेतिहर मजदूरों, कृषि उत्पाद लाने और ले जाने के काम को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से छूट रहेगी। देश में कटाई और बोआई का मौसम होने के कारण इन लोगों को यह छूट दी गई है। गृह सचिव ने कहा है कि कृषि कार्यो उपज की ढुलाई, मंडी की गतिविधियों, अनाज की उठान, फसल काटने और बोने की मशीनरी के आवागमन को लॉकडाउन से छूट मिली हुई थी, लेकिन हम लोगों को जानकारी मिली कि खेतों तक ये गतिविधियां नहीं पहुंच पा रही थीं। 

इसीलिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर उनसे कृषि कार्य सुचारु रूप से कराने का आग्रह किया जा रहा है। उम्मीद है कि शारीरिक दूरी के सिद्धांत पर अमल करते हुए किसानों को कृषि कार्य करने की छूट दी जायेगी। उल्लेखनीय है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

इस संबंध में गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है, 'राज्यों को भेजे गए संदेश में जिन खास सेवाओं को लॉकडाउन प्रतिबंध के तहत छूट दी गई है उनमें बच्चों, महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले खाद्य एवं पोषाहार, चिकित्सा सेवाएं और आयुष श्रेणी के तहत दवा निर्माण शामिल हैं।'


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