राहुल गांधी पर राफेल मामले में SC की अवमानना का आरोप, 15 अप्रैल को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की याचिका को स्वीकर करने से कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। लेखी ने याचिका में राफेल मामले में कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ अवमानना का आपराधिक मामला चलाए जाने की मांग की है। लेखी ने आरोप लगाया है कि राहुल ने अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। कोर्ट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने को राजी हो गया है।
शुक्रवार को पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लेखी की याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राफेल मामले में आए हाल के फैसले के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। रोहतगी ने कहा कि कोर्ट ने फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही है। राहुल का बयान लोगों को गुमराह करने वाला और न्याय प्रक्रिया में दखल डालने वाला है इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलना चाहिए।
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद रोहतगी का अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका पर सोमवार को सुनवाई की मंजूरी दे दी। लेखी ने राहुल के खिलाफ यह याचिका अवमानना कानून की धारा 15(3)(सी) के तहत की है। लेखी का कहना है कि राहुल ने फैसले के बाद बयान मे कहा था कि कोर्ट ने माना है कि तीस हजार करोड़ अंबानी को दिये गए जबकि कोर्ट ने फैसले में ऐसा कुछ नही कहा है।
लेखी का कहना है कि कोर्ट का फैसला सिर्फ इस मुद्दे पर था कि गलत तरीके से हासिल किये गये दस्तावेजों पर कोर्ट विचार करे या न करे। कोर्ट ने फैसला सिर्फ उसी बारे में दिया है लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान को कोर्ट का फैसला बता दिया जो कि कोर्ट की अवमानना है।
10 अप्रैल को राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं के साथ लगाए गए दस्तावेजों पर विचार के मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चोरी की है। यह भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चौकीदार ने चोरी की है। लेखी की याचिका में फैसले के बाद राहुल द्वारा दिये गए इन बयानों को आधार बनाया गया है और आपराधिक अवमानना चलाने की मांग की गई है।