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सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल, BJP ने साधा निशाना

Rahul Disqualification Case कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर राज घाट पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जहां पार्टी राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ संकल्प सत्याग्रह कर रही है।

By AgencyEdited By: Babli KumariPublished: Sun, 26 Mar 2023 11:00 AM (IST)Updated: Sun, 26 Mar 2023 11:07 AM (IST)
सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल, BJP ने साधा निशाना
पूर्व सांसद और 1984 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर (फोटो/एएनआई)

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर राज घाट पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां पार्टी राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ 'संकल्प सत्याग्रह' कर रही है।

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गौरतलब है कि टाइटलर का नाम फरवरी में भी सुर्खियों में आया था, जब उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य के रूप में चुना गया था।

कांग्रेस राजघाट के पास  संकल्प सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी रविवार को धरने के लिए राजघर पहुंचीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कई अन्य नेता भी विरोध में शामिल हुए।

BJP के नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना

जगदीश टाइटलर के राज घाट पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। 

भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि वे (कांग्रेस) किस तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं। सिखों के हत्यारे (जगदीश टाइटलर) इस सत्याग्रह में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस टाइटलर के बिना नहीं रह सकती। पार्टी द्वारा उन्हें हर कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है।'

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह सत्याग्रह है या 'सिखों के हत्यारे को फिर से स्थापित करने' का प्रयास है।

कांग्रेस के कई नेता भी विरोध में हुए शामिल

कांग्रेस राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी रविवार को धरने के लिए राजघाट पहुंचीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कई अन्य नेता भी विरोध में शामिल हुए।

बता दें कि राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके एक दिन बाद सूरत की एक अदालत ने उन्हें उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी।


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