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सीआइसी ने सचिवालय से एनएसए की योग्यता पर आरटीआइ का जवाब देने को कहा

अर्जी दायर करने वाले ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उनकी आरटीआइ अर्जी को बार-बार एक सार्वजनिक अधिकारी दूसरे को भेज रहे हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 27 Sep 2018 11:43 PM (IST)Updated: Thu, 27 Sep 2018 11:54 PM (IST)
सीआइसी ने सचिवालय से एनएसए की योग्यता पर आरटीआइ का जवाब देने को कहा
सीआइसी ने सचिवालय से एनएसए की योग्यता पर आरटीआइ का जवाब देने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआइसी) ने मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) से 1998 से नियुक्त किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की योग्यता के संबंध में दायर आरटीआइ का जवाब देने को कहा है। आयोग ने उन्हें अर्जी दायर करने वाले के सवालों का जवाब देने का निर्देश भी दिया है। अर्जी दायर करने वाले ने प्रक्रिया की प्रति, नियम, मानक, अधिनियम या आदेश जिसके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का चुनाव किया जाता है की मांग की है। यह अर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय में दायर की गई थी, लेकिन वहां से इसे मंत्रिमंडल सचिवालय और एनएससीएस को जवाब देने के लिए भेजा गया।

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अर्जी दायर करने वाले ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उनकी आरटीआइ अर्जी को बार-बार एक सार्वजनिक अधिकारी दूसरे को भेज रहे हैं। उन्हें कोई सूचना मुहैया नहीं कराई गई है। मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने कहा कि अर्जी दायर करने वाले ने कहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय या एनएससीएस से कोई जवाब नहीं मिला है।

भाजपा की अगुआई वाली राजग सरकार ने 1998 में एनएससीएस का गठन किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर परामर्श देने के लिए इसका गठन किया गया था।


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