INX Media Case: चिदंबरम को ED कर सकती है गिरफ्तार, अग्रिम जमानत पर SC से नहीं मिली राहत
INX Media Case आज सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है जिसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
माला दीक्षित, जेएनएन। INX Media Case पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी, पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।
— Mala Dixit (@mdixitjagran) September 5, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही कहा कि ईडी ने पी. चिदंबरम से क्या सवाल पूछे हैं, उसकी ट्रांसस्क्रिप्ट कोर्ट को देने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि गुरुवार को ही ईडी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटा कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे।
सीबीआइ रिमांड पर भी आज आएगा फैसला
आज चिदंबरम की सीबीआइ हिरासत भी खत्म हो रही है। सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पी. चिदंबरम की हिरासत पर भी सुनवाई होनी है। इस मामले में अगर सीबीआइ को कोर्ट से चिदंबरम की हिरासत नहीं मिलती है या उनकी ओर से कोई मांग नहीं की जाती तो ईडी तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की ओर से सीबीआइ कस्टडी का विरोध किया गया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले 21 अगस्त को सीबीआइ ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह सीबीआइ हिरासत में हैं।
अग्रिम जमानत पर फैसला रखा था सुरक्षित
इससे पहले सीबीआइ और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि वह इस सवाल पर फैसला करेगी कि ईडी द्वारा सील कवर में उसके समक्ष पेश दस्तावेजों को देखना है अथवा नहीं। शीर्ष अदालत ने ही ईडी को सील कवर में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
यह भी पढ़ें: पूरा चिदंबरम परिवार भ्रटाचार का आरोपी, कांग्रेस का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण
यह भी पढ़ें: पी चिदंबरम का वित्तमंत्री से जेल तक का सफर, इंद्राणी मुखर्जी बनी टर्निंग प्वाइंट