INX Media Case: सीबीआइ मामले में याचिका खारिज पर ED की गिरफ्तारी पर रोक जारी
ED ने सोमवार को Supreme Court में हलफनामा दाखिल कर P. Chidambaram की अग्रिम जमानत का विरोध किया है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। INX Media Case में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व केन्द्रीय मंत्री P. Chidambaram के लिए सुप्रीम कोर्ट मे सोमवार का दिन थोड़ी खुशी थोड़े गम का रहा। कोर्ट ने सीबीआइ के मामले मे दाखिल चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दी हालांकि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत चल रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) के केस में कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी रहने के कारण गिरफ्तारी से फिलहाल संरक्षण जारी रखा है।
ED मामले में बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। एक झटका यह भी लगा कि कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बावजूद सीबीआइ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए नहीं लगी।
चिदंबरम ने कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की
चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की हैं। दो में सीबीआइ और मनीलांड्रिंग मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अलावा तीसरी याचिका में चिदंबरम को सीबीआइ हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी गई है।
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जब सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस की शुरूआत करते हुए चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की दुहाई दी। कहा वह प्रयास करते रहे लेकिन उन्हें नहीं सुना गया उन्हें सुने जाने का अधिकार है लेकिन पीठ ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद याचिका महत्वहीन हो गई है इस पर अब सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने चिदंबरम ने से कहा कि वह मामले में नियमित जमानत दाखिल करें।
इसके बाद सिब्बल ने ED मामले में अग्रिम जमानत पर बहस की और कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई का उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें लेनदेन दस्तावेज और बैंक ट्रांसेक्शन है।
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कहा जब ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था उस समय ये बाते नहीं पूछीं थी जिनके अब आरोप लगाए जा रहे हैं। ED कह रहा है कि चिदंबरम की 11 संपत्तियां और 17 बैंक खाते विदेश में है जबकि चिदंबरम की न तो कोई संपत्ति और न ही कोई खाता विदेश में है। ED बेनामी संपत्तियों को उनकी बता रहा है।
सिब्बल की ओर से सोमवार को बहस पूरी हो गई उन्होंने ED की ओर से दाखिल जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए कोर्ट से मंगलवार तक का समय मांग लिया। मंगलवार को ED की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे।
बारह देशों में संपत्तियां
ED ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया। हलफनामें मे कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (FIU) की सूचना के मुताबिक चिदंबरम और सहयोगी साजिशकर्ता अभियुक्तों की संपत्तियां और बैंक खाते विभिन्न देशों में हैं।
ये संपत्तियां अर्जेन्टीना, आस्टि्रया, ब्रिटिश वर्जिनियां आइसलैंड, फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, मोनक्को, फिलीपीन्स, सिंगापोर, साउथ अफ्रीका, स्पैन और श्रीलंका मे हैं। इनमे निवेश अभियुक्त के साथी और सहअभियुक्तों ने मुखौटा कंपनियों के जरिये किया है इसका सारा रिकार्ड है जो कि कोर्ट चाहे तो देख सकता है। इन सब मामलों में अभियुक्त को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने की जरूरत है और रिकार्ड से मिलान कराना है।
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