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आंध्र और बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआइ की 'नो एंट्री'

आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआइ के लिए नो एंट्री हो गई है। भूपेश बघेल सरकार ने सामान्य रजामंदी वापस ले ली है।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 10:50 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 10:50 AM (IST)
आंध्र और बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआइ की 'नो एंट्री'
आंध्र और बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआइ की 'नो एंट्री'

नई दिल्ली, जेएनएन। आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआइ के लिए 'नो एंट्री' हो गई है। नवनिर्वाचित भूपेश बघेल सरकार ने सीबीआइ को जांच के लिए दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कदम कल ही सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा के हटाने के बाद उठाया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सीबीआइ प्रमुख को हटा दिया है। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सीबीआइ निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने को गलत ठहराया था। 

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अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से सीबीआई को राज्य में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश देने की मांग करते हुए उन्हें पत्र लिखा है। अधिसूचना के बाद सीबीआइ को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। सीबीआइ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है।

सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने लगाई थी रोक

गौरतलब है कि सबसे पहले आंध्रप्रदेश ने सामान्य रजामंदी वापस लेते हुए सीबीआइ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आंध्र के इस फैसले का पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने समर्थन किया और बाद में खुद भी सीबीआइ से सामान्य रजामंदी वापस ले ली। 


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