एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग का केंद्र ने किया विरोध
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्याशियों के एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है।
By Nancy BajpaiEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 08:51 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 08:51 AM (IST)
नई दिल्ली (प्रेट्र)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्याशियों के एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि चुनाव सुधार के मुद्दे पर विधायी कार्रवाई की जरूरत होगी। दायर याचिका में यह स्थापित नहीं हो रहा है कि नागरिकों के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि यह याचिका खारिज की जा सकती है। याचिका यह दर्शाने में विफल है कि लोगों का बुनियादी अधिकार या संवैधानिक अधिकार का किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो रहा है।
कानून एवं न्याय मंत्रालय के उपसचिव केके सक्सेना की ओर से सौंपे गए शपथ पत्र पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ विचार करेगी। शपथ पत्र में कहा गया है कि भाजपा नेता अश्वनी कौर उपाध्याय द्वारा दायर याचिका बुनियादी अधिकार के उल्लंघन को प्रदर्शित करने में विफल है।
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