छत्तीसगढ़ में मंडी कानून में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी, सरकार विधानसभा में कल करेगी बिल पेश
छत्तीसगढ़ में राज्य कैबिनेट ने मंडी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार संशोधन के जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को अनिवार्य करने जा रही है।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में राज्य कैबिनेट ने मंडी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। संशोधन विधेयक को मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा के लिए पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा के विशेषाधिकार का हवाला देते हुए मंत्री और अफसरों ने कानून में किए जा रहे बदलाव की जानकारी देने से फिलहाल इन्कार कर दिया है। राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि मंगलवार को विधानसभा में पेश करने के बाद ही इस संबंध में कोई जानकारी दी जाएगी।
किसान की उपज एमएसपी से कम पर खरीदना अपराध की श्रेणी में आएगा
सूत्रों ने बताया कि सरकार इस संशोधन के जरिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी को अनिवार्य करने जा रही है। किसान से उनकी उपज एमएसपी से कम पर खरीदना अपराध की श्रेणी में आएगा। बताया जा रहा है कि संसद के मानूसन सत्र में पारित केंद्रीय कृषि संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान नहीं है। केंद्रीय कानून के अनुसार मंडी के बाहर व्यापारियों को किसी भी कीमत पर फसल खरीदने की छूट दी गई है।
भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी सरकार को घेरने की रणनीति
विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सोमवार को दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के विधायक दल की बैठक हुई। भाजपा ने मंडी कानून में संशोधन का विरोध करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दुष्कर्म, किसान आत्महत्या और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने का फैसला लिया है।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की बनी रणनीति
मुख्यमंत्री निवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। सत्ता पक्ष ने तय किया है कि सदन के अंदर विपक्ष को हमलावर होने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, उल्टे केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा को सदन के अंदर घेरा जाएगा।