बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को दी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की इजाजत
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 22 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी को नागपुर के रेशिम बाग मैदान मे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की इजाजत दे दी है।
मुंबई, एएनआइ। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 22 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी को नागपुर के रेशिम बाग मैदान मे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की इजाजत दे दी है। बता दें इससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद को मुंबई पलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली करने की अनुमति नहीं थी। इस रैली के जरिए वह नागरिकता संशोधन कानून (CAA) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में प्रदर्शन करने वाले थे।
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद को कई सीएए विरोध प्रदर्शनों में देखा गया है। सीएए कानून के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खाचिका भी डाली थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि सीएए सरकार की मनमानी है। इस दौरान दिल्ली में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गौरतलब है देशभर में एक तबका सीएए का विरोध कर रहा है तो एक तबका इसके पक्ष में है। ऐसे में दिल्ली के शाहीन बाग में इस कानून का विरोध लगभग 2 महीने से चल रहा है। उनका कहना है कि यह कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव है।
इनकी मांग की यह कानून सरकार वापस ले या इस कानून में बदलाव किया जाए। शाहीन बाग का रास्ता भी इस प्रदर्शन के चलते बंद है। जिसके चलते लोगों की आने-जाने में दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के लिए दो वार्ताकारों की नियुक्ति हुई है। यह वार्ताकार पिछले दो दिनों से इस शाहीन बाग का रास्ता खुलवाने को लेकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं।
क्या है सीएए कानून
बता दें कि नगारिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत अफगानिस्तान,बांग्लादेश और पाकिस्तान से गैर मुस्लिम समुदायों को भारत की नागरिकता आसानी से मिलेगी।